7-8 नवंबर को तय समय में ही चलेंगे पटाखे, हरित पटाखों की बिक्री अनिवार्यः उपायुक्त
अवैध बिक्री और नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई, ऑनलाइन खरीद पर भी प्रतिबंध
रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त सतबीर सिंह ने स्पष्ट किया है कि एनसीआर क्षेत्र में केवल प्रमाणित हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति होगी। निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लघु सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने बताया कि 6 नवंबर तक केवल अधिकृत विक्रेता ही हरित पटाखे बेच सकेंगे। 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे तथा रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी। 9 नवंबर से पूर्ण प्रतिबंध दोबारा लागू हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि पटाखों की खरीद पर क्यूआर कोड स्कैन कर उनकी प्रमाणिकता जांचें। ऑनलाइन बिक्री, एनसीआर के बाहर से पटाखे लाने, बेरियम युक्त और लड़ी वाले पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित शांत क्षेत्रों के 300 मीटर दायरे में पटाखे चलाना प्रतिबंधित है।
उपायुक्त ने पुलिस और संबंधित विभागों को निगरानी व निरीक्षण के निर्देश दिए। उल्लंघन पर पटाखे जब्त करने के साथ लाइसेंस रद्द करने और अभियोजन की कार्रवाई भी की जाएगी।

Girish Saini


