एसजीटीयू करवाएगा बीज, खाद व कृषि दवा बेचने के लिए जरूरी लाइसेंस का डिप्लोमा

48 सप्ताह के प्रशिक्षण में दिया जाएगा बुनियादी ज्ञान।

एसजीटीयू करवाएगा बीज, खाद व कृषि दवा बेचने के लिए जरूरी लाइसेंस का डिप्लोमा

गुरुग्राम, गिरीश सैनी। केंद्र सरकार द्वारा देश में खाद ,बीज व कृषि औषधि बेचने के लिए अब लाइसेंस की अनिवार्यता कर दी गई है। इस लाइसेंस के लिए भी एक डिप्लोमा जरूरी होगा। असल में सरकार चाहती है कि विक्रेता को खाद, बीज व दवा आदि की अनिवार्य जानकारी हो ताकि किसानों को असली-नकली खाद, बीज आदि के मकड़जाल से बचाया जा सके। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एसजीटी विवि, गुरुग्राम के फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज ने पहल की है।

 

10वीं पास युवा ये विशेष डिप्लोमा करने के बाद बीज, खाद व दवाई बेचने संबंधित लाइसेंस ले सकेंगे। हरियाणा एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (हमेटी, जींद) द्वारा ऐसे 10वीं पास युवाओं को डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फार इनपुट डीलर (डेसी) एसजीटी विवि, गुरुग्राम के फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज द्वारा कराया जाएगा।

 

डीन डॉ पूजा पंत एवं प्रमुख कीट विज्ञानी डॉ मीनाक्षी ने बताया कि 48 सप्ताह का प्रशिक्षण करने के बाद डिप्लोमा दिया जाएगा। सप्ताह में एक दिन क्लास लगेगी। इस डिप्लोमा के आधार पर भारत के किसी भी राज्य में बीज, खाद व दवाई बेचने का लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। डिप्लोमा करने के बाद लाइसेंस डीडीए कार्यालय में आवेदन करने के बाद दिया जाएगा। डिप्लोमा की फीस 31 मार्च तक 20 हजार रुपये है। एक अप्रैल से मैनेज, हैदराबाद (भारत सरकार) की तरफ से यही फीस  28000 रुपये होगी। वर्तमान बैच में यह डिप्लोमा करने के इच्छुक अभ्यर्थी 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।

 

डा. मीनाक्षी ने बताया कि अब तक केवल उन्हीं व्यक्तियों को डिप्लोमा कराया जाता था, जो पहले ही उक्त व्यवसाय में हैं और उनके पास लाइसेंस हैं। अब भारत सरकार ने खाद, बीज व दवाई के डीलर्स के लिए यह डिप्लोमा अनिवार्य कर दिया है। डिप्लोमा के बिना लाइसेंस नहीं बनेगा। इसके लिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस फार इनपुट डीलर डिप्लोमा जरूर करना होगा। इसके बाद ही नए व पुराने लाइसेंस रिन्यू हो पाएंगे।

 

उन्होंने कहा कि कोर्स करने के बाद विक्रेताओं को खाद, बीज व कीटनाशक दवाइयों की बेहतर जानकारी होगी और वो किसानों को सही जानकारी दे सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए डॉ सुरेंद्र से फोन नंबर 7417822488 एवं 7082514883 पर पर संपर्क किया जा सकता है।

 

डॉ पूजा पंत ने बताया कि यदि यदि कोई डिप्लोमा न करके खाद व कीटनाशक की अलग-अलग ट्रेनिंग करना चाहता है या लाइसेंस को रिन्यू कराना चाहता है तो इसके लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का सर्टिफिकेट दिया जायेगा। फर्टिलाइजर डीलर के लिए 15 दिन की इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग और कीटनाशक डीलर्स के लिए 12 सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया जा रहा है, जिनकी सीमित सीटों पर दाखिला पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेगा।