विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर उपायुक्त ने किया तंबाकू छोड़ने का आह्वान

रोहतक, गिरीश सैनी। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने नागरिकों से तंबाकू का सेवन छोड़ने का आह्वान किया है और कहा कि तम्बाकू जानलेवा है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषेध है, जिसका उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बेचना अपराध है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को और उनके द्वारा तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है। इसी प्रकार से ई-सिगरेट का सेवन और बिक्री कानूनी अपराध है।
उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने तम्बाकू से दूर रहें - स्वस्थ रहें का आह्वान प्रदेश की जनता से किया है। उपायुक्त ने कहा कि तंबाकू का सेवन छोड़ने के उपरांत संबंधित व्यक्ति की दिल की धडक़न और ब्लड प्रैशर सामान्य हो जाता हैं। खून संचार एवं फेफड़े बेहतर ढंग से काम करना आरंभ कर देते हैं। साथ ही खांसी, थकान और सांस टूटने की शिकायत कम हो जाती हैं। हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता हैं। मुंह, गले, भोजन नली, ब्लैडर व गर्भाशय ग्रीवा इत्यादि के कैंसर का खतरा भी कम हो जाता हैं।
उपायुक्त ने कहा कि दृढ़ संकल्प ही तंबाकू छोड़ने का पहला कदम है। उन्होंने कहा कि निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी और चिकित्सक की सलाह से दवाएं लत को कम करने में मददगार हैं। इसके साथ-साथ काउंसलिंग सत्र या सपोर्ट ग्रुप में शामिल होने से भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहायता मिलती है। नियमित व्यायाम, पौष्टिक आहार और ध्यान (मेडिटेशन) तनाव को नियंत्रित करते हैं, जो लत छोड़ने में सहायक है।