विधवा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 3 लाख तक ऋण

ब्याज पर 50 हजार रुपये तक अनुदान, पात्र महिलाएं बनें आत्मनिर्भरः उपायुक्त

विधवा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 3 लाख तक ऋण

रोहतक, गिरीश सैनी। प्रदेश सरकार की विधवा अनुदान योजना के तहत पात्र विधवा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उपायुक्त सतबीर सिंह ने बताया कि योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है।

उन्होंने बताया कि योजना का लाभ तीन लाख रुपये तक वार्षिक आय वाली 18 से 60 वर्ष की विधवा महिलाओं को मिलेगा। आवेदक हरियाणा की निवासी हो और किसी पूर्व ऋण मामले में डिफाल्टर न हो। बैंक ऋण पर लगने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में की जाएगी। यह अनुदान अधिकतम 50 हजार रुपये या तीन वर्ष की अवधि तक, जो पहले हो, देय होगा।

योजना के तहत ऑटो व ई-रिक्शा, सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, पापड़-अचार, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम व बिस्कुट यूनिट, टिफिन सर्विस तथा स्कूल यूनिफॉर्म सिलाई जैसे व्यवसायों के लिए ऋण लिया जा सकता है।

इच्छुक महिलाएं जिला विकास भवन के कमरा नंबर 224-25 स्थित हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं। आवेदन के साथ राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, फोटो और रिहायशी प्रमाण पत्र की दो-दो प्रतियां जमा करवानी होंगी।