विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर दी निशुल्क कानूनी सहायता एवं विधिक अधिकारों की जानकारी
रोहतक, गिरीश सैनी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय तेवतिया के मार्गदर्शन तथा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान के निर्देशानुसार विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान ने अपने संबोधन में कहा कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है कि उसे समय पर और निष्पक्ष कानूनी सहायता उपलब्ध हो। आर्थिक या अन्य किसी कारण से कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए। यदि किसी नागरिक को निशुल्क कानूनी सहायता की आवश्यकता हो अथवा किसी प्रकार की कानूनी समस्या का सामना करना पड़ रहा हो तो वह डीएलएसए के कार्यालय में संपर्क कर सकता है।
उन्होंने कहा कि डीएलएसए द्वारा जिला के सभी लॉ कॉलेजों में लीगल एड क्लीनिक स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि विद्यार्थी एवं आमजन अपनी कानूनी समस्याओं के समाधान के लिए सहजता से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। उन्होंने विद्यार्थियों को इन क्लीनिकों का अधिक से अधिक लाभ उठाने तथा विधिक सेवाओं के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया।
इस दौरान सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान ने कॉलेज परिसर में पौधारोपण भी किया। उन्होंने सभी विद्यार्थियों एवं नागरिकों से अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी नियमित देखभाल करने का आह्वान किया। इस दौरान अधिवक्ता विशाल ने विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के महत्व से अवगत कराया तथा डीएलएसए द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी अभियानों, समाधान समारोह, राष्ट्रीय लोक अदालत तथा टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
Girish Saini 


