निंदाना गांव में चकबंदी प्रक्रिया के दृष्टिगत जिलाधीश ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए

रोहतक, गिरीश सैनी। जिलाधीश धर्मेंद्र सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धाराओं 16 (1) व 17 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महम तहसील के गांव निंदाना में किला संख्या 47//19/2-20-21-22 व किला संख्या 48//17/2-16 की निशानदेही का कार्य पूर्ण होने तक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए महम के तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए है।
जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त संख्या में पुलिसबल तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे। महम के उपमंडल अधिकारी (नागरिक) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित भूमि पर किसी न्यायालय का स्टे/स्टेटस-को आदेश जारी न हो तथा नियमानुसार कार्य किया जाए।