एमडीयू की स्नातक परीक्षाओं के दृष्टिगत जिलाधीश ने लगाई निषेधाज्ञा
रोहतक, गिरीश सैनी। जिलाधीश धर्मेंद्र सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एमडीयू द्वारा आगामी 3 जुलाई 2025 तक आयोजित करवाई जा रही स्नातक परीक्षाओं के दृष्टिगत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए है। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य संबंधित अधिनियमों / नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जारी आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों की सौ मीटर की परिधि में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, हथियार जैसे विस्फोटक, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार लेकर चलने पर तुरंत प्रभाव से पाबंदी लगाई गई है। आगामी 3 जुलाई 2025 तक परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में जेरोक्स कार्य / फोटो स्टेट दुकान, डुप्लीकेटिंग सुविधा, साइबर कैफे व ट्रांसमिटिंग गतिविधियां पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगी, हालांकि यह आदेश पुलिस व ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
Girish Saini 

