प्रारूप मतदाता सूची में नाम जांचें, दावे-आपत्तियां 30 अगस्त तक कराएं दर्जः एडीसी नरेंद्र कुमार
रोहतक, गिरीश सैनी। अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने जिले के मतदाताओं से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में अपना और परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम जांचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नाम छूटने, पता, आयु अथवा अन्य विवरण में त्रुटि होने पर 30 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती है।
एडीसी नरेंद्र कुमार ने बताया कि इस अवधि में पात्र नागरिक नए नाम जुड़वाने, नाम हटवाने तथा मतदाता विवरण में आवश्यक संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रारूप मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मतदाता ऑनलाइन दावे-आपत्तियां दर्ज कराने के साथ निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से संबंधित मतदान केंद्र पर बीएलओ अथवा निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन भी जमा कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। इसलिए पात्र नागरिक समय रहते सूची का अवलोकन कर आवश्यक सुधार करवाएं। मतदाता सूची से संबंधित जानकारी या सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।
Girish Saini 

