बार एसोसिएशन चुनाव 11 सितंबर को, विभिन्न तिथियों में किया गया विस्तार

निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी करने वाले सदस्य ही होंगे मतदान और चुनाव लड़ने के पात्रः डॉ. विजेंद्र सिंह अहलावत

बार एसोसिएशन चुनाव 11 सितंबर को, विभिन्न तिथियों में किया गया विस्तार

रोहतक/चंडीगढ़, गिरीश सैनी। पंजाब, हरियाणा एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की बार एसोसिएशनों के पदाधिकारियों के वार्षिक चुनाव 11 सितंबर 2026 को होंगे। बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने राज्य में चल रहे एलएडीसी आंदोलन तथा अधिवक्ताओं की मांगों को देखते हुए चुनाव प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न तिथियों में एकमुश्त विशेष विस्तार करने का निर्णय लिया है।

हरियाणा की तदर्थ चुनाव समिति के चेयरमैन एवं बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के पूर्व चेयरमैन डॉ. विजेंद्र सिंह अहलावत ने वीरवार को बताया कि चुनाव समितियों एवं कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार नियम 6(बी)(i) के तहत शपथ-पत्र/अंडरटेकिंग जमा करने तथा वार्षिक सदस्यता शुल्क एवं बकाया राशि जमा करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त सायं पांच बजे तक बढ़ा दी गई है। शुल्क का भुगतान आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई, डिमांड ड्राफ्ट अथवा चेक के माध्यम से किया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर अथवा चुनाव समिति की नियुक्ति तथा मतदाता सूची को अंतिम रूप देकर बार काउंसिल को भेजने की अंतिम तिथि 14 अगस्त निर्धारित की गई है। ऑडिट रिपोर्ट का सूचना पट्ट पर प्रदर्शन 20 अगस्त तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रदर्शन 21 अगस्त तक किया जाएगा।

डॉ. अहलावत ने कहा कि नोटरी रजिस्टर में प्रविष्टि संख्या सहित शपथ-पत्र/अंडरटेकिंग जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा 30 जून 2026 तक की वार्षिक सदस्यता शुल्क एवं बकाया राशि का भुगतान 12 अगस्त सायं पांच बजे तक करना आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी करने वाले सदस्य ही 11 सितंबर को होने वाले चुनाव में मतदान करने और चुनाव लड़ने के पात्र होंगे।