मुख्यमंत्री राहत कोष योजना में हुआ संशोधन
अब 3 के बजाय लगभग 25 बीमारियों के इलाज के लिए मिलेगी आर्थिक सहायता।

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने कहा है कि हरियाणा सरकार द्वारा गरीब व्यक्तियों को इलाज के लिए तुरंत प्रभाव से लाभ सुनिश्चित करने के लिए चल रही मुख्यमंत्री राहत कोष योजना में सरकार ने संशोधन किया है। अब 3 बीमारियों के इलाज के स्थान पर लगभग 25 बीमारियों के इलाज के लिए पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने कहा है कि जो जरूरतमंद व पीड़ित व्यक्ति आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं होता, उन व्यक्तियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता राशि प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि ऐसे व्यक्ति को भी स्वास्थ्य सेवाओं का समय पर लाभ मिल सके। योजना के तहत लाभ लेने के लिए पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। आवेदक अपनी पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। यह आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अब चंडीगढ़ मुख्यालय से स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है बल्कि जिला स्तर पर ही उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित कमेटी को प्राप्त आवेदन पत्रों की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दिया गया है।