लोक अदालत में 231 चेक बाउंस मामलों का निपटारा

1.49 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पर हुआ आपसी समझौता

लोक अदालत में 231 चेक बाउंस मामलों का निपटारा

रोहतक, गिरीश सैनी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विशेष लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 से जुड़े 231 मामलों का आपसी समझौते से निपटारा किया गया। इन मामलों में कुल 1,49,25,291 रुपये की राशि पर समझौता हुआ।

प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय तेवतिया के मार्गदर्शन और सचिव डॉ. तरन्नुम खान की देखरेख में आयोजित लोक अदालत में 512 मामले सुनवाई के लिए रखे गए। लोक अदालत का आयोजन ममता जेएनआईसी, सुशीला जेएनआईसी और महम न्यायालय में किया गया।

इस दौरान पक्षकारों को आपसी सहमति और समझौते के जरिए विवादों का शीघ्र समाधान करने के लिए प्रेरित किया गया। प्राधिकरण के अनुसार लोक अदालत के माध्यम से मामलों के निपटारे से पक्षकारों के समय और धन की बचत होती है तथा लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलती है। साथ ही, आपसी सहमति से विवाद सुलझने से पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने में भी मदद मिलती है। प्राधिकरण ने आमजन से अपील की कि समझौते योग्य मामलों में लोक अदालत की सुविधा का लाभ उठाएं।