श्रमिकों को दी अधिकारों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी

श्रमिकों को दी अधिकारों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी

रोहतक, गिरीश सैनी। श्रमिक सुरक्षा अभियान के तहत जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, रोहतक के मार्गदर्शन में सरकुलर रोड स्थित लेबर चौक पर श्रमिकों के कल्याण के लिए एक कानूनी जागरूकता व साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरजा कुलवंत कलसन एवं सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम में नोडल अधिकारी ने श्रमिकों को उनके अधिकारों और कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

इस दौरान प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित कानून से संबंधित पुस्तिकाएं भी श्रमिकों को वितरित की गईं। पुस्तिकाओं का उद्देश्य श्रमिकों को विभिन्न श्रमिक कानूनों, सरकारी योजनाओं और मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं के बारे में शिक्षित करना है। श्रमिकों को निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में भी बताया गया।