दिल्ली-एनसीआर में पुरानी बसों और ट्रकों के प्रतिस्थापन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दीः सचिव वी उमाशंकर

पात्र लाभार्थी योजना का लाभ उठाने के लिए पोर्टल पर करें पंजीकरणः डीसी सचिन गुप्ता

दिल्ली-एनसीआर में पुरानी बसों और ट्रकों के प्रतिस्थापन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दीः सचिव वी उमाशंकर

रोहतक, गिरीश सैनी। केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में संचालित बीएस-4 अथवा उससे नीचे के मानकों वाले पुराने प्रदूषणकारी ट्रकों एवं बसों को बीएस-6 या उससे उच्च मानकों वाले वाहनों अथवा इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए वाहन मालिकों को विभिन्न प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। ये निर्णय दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।

वी उमाशंकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पुरानी बसों और ट्रकों के प्रतिस्थापन के लिए स्वीकृत की गई महत्वाकांक्षी योजना के संदर्भ में जानकारी दे रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस से यातायात आयुक्तों के अलावा उपायुक्त व अन्य संबंधित अधिकारी भी जुड़े। उपायुक्त सचिन गुप्ता तथा आरटीए के सचिव वीरेंद्र सिंह ढुल स्थानीय स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े।

वी उमाशंकर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने एवं स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बीएस-4 अथवा उससे नीचे के मानकों वाले पुराने प्रदूषणकारी ट्रकों एवं बसों को बीएस-6 या उससे उच्च मानकों वाले वाहनों अथवा इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए यह महत्वाकांक्षी योजना स्वीकृत की गई है।

उपायुक्त सचिन गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत ये योजना दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने, स्वच्छ एवं टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने तथा पर्यावरण संरक्षण के राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सबसे पहले पोर्टल पर पंजीकरण कर अपनी पात्रता सत्यापित करनी होगी। पोर्टल वाहन के पंजीकरण, स्वामित्व, बीएस मानक तथा दिल्ली-एनसीआर क्षेत्राधिकार की डिजिटल जांच करेगा। इसके बाद लाभार्थी पुराने वाहन को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में स्क्रैप कर सकते हैं अथवा बीएस-4 वाहनों को दिल्ली-एनसीआर के बाहर किसी गैर-एनसीएपी शहर में बेच सकते हैं।

प्रतिस्थापन के रूप में नया या उपयुक्त पुराना वाहन खरीदने पर भाग लेने वाले वाहन निर्माता एक्स-शोरूम मूल्य पर 8 प्रतिशत तक की छूट प्रदान करेंगे। नए वाहन के पंजीकरण के समय राज्य सरकार द्वारा मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत तक छूट तथा पंजीकरण शुल्क में पूर्ण माफी का लाभ मिलेगा। पुराने वाहन की खरीद पर भी मोटर वाहन कर में छूट प्रदान की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि केंद्र सरकार की इस योजना के संदर्भ में ट्रक एसोसिएशनों, शिक्षण संस्थाओं इत्यादि को पूर्ण जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाये। उन्होंने संबंधित वाहन मालिकों एवं शिक्षण संस्थाओं का आह्वान किया है कि वे इस योजना का भरपूर लाभ उठाये। साथ ही परिवहन विभागों के माध्यम से व्यापक जन-जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक पात्र वाहन मालिक योजना का लाभ उठा सकें।