संपत्ति कर बकाया पर सरकार द्वारा दी जा रही 100 प्रतिशत ब्याज माफी की विशेष छूट का आज अंतिम दिन
अवकाश के तीनों दिनों में 80.25 लाख रुपये हुए जमाः निगमायुक्त नरेन्द्र कुमार
रोहतक, गिरीश सैनी। नगर निगम, रोहतक के आयुक्त नरेन्द्र कुमार ने बताया कि करदाताओं की सुविधा एवं हरियाणा सरकार द्वारा संपत्ति कर बकाया पर दी गई 100 प्रतिशत ब्याज माफी की विशेष छूट के मद्देनजर नगर निगम कार्यालय अवकाश के दिनों में भी अन्य कार्य दिवसों की भांति संपत्ति कर जमा करने हेतु खोला गया। इस दौरान करदाताओं ने उत्साहपूर्वक अपने बकाया संपत्ति कर का भुगतान करते हुए तीनों अवकाश के दिनों में 80.25 लाख रुपये का संपत्तिकर, फायर टैक्स व यूजर चार्ज जमा करवाए। नगर निगम कार्यालय में वित्तवर्ष 2026-27 अर्थात् 1 अप्रैल 2026 से अब तक कुल 10.87 करोड़ रुपये संपत्तिकर, फायर टैक्स व यूजर चार्ज नगर निगम, रोहतक कोष में जमा हुआ, जिसमें सम्पत्तिकर लगभग 9.28 करोड़ रूपये, फायर टैक्स लगभग 56.29 लाख रूपये व यूजर चार्ज 1.08 करोड़ रूपये है।
निगमायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्ति कर बकाया पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी की विशेष छूट प्रदान की गई है, जिसका लाभ लेने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 है। यह विशेष छूट संपत्ति कर का बकाया भुगतान एवं बेबाकी प्रमाणपत्र (एनडीसी) पोर्टल पर अपनी संपत्ति की सूचना स्वतः प्रमाणित करने वालों पर व निर्धारण वर्ष 2026-27 तक अपने कुल संपत्ति कर के बकाया का भुगतान करने वालों पर लागू होगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर के अग्रिम भुगतान पर 31 जुलाई 2026 तक 10 प्रतिशत की छूट भी प्रदान की जा रही है।
निगमायुक्त नरेन्द्र कुमार ने करदाताओं से अपील की कि इस विशेष छूट के अंतिम अवसर का लाभ उठाते हुए अविलंब अपना बकाया संपत्ति कर जमा करवाएं। निगम कार्यालय के अलावा ऑनलाइन माध्यमों से भी संपत्ति कर जमा कराया जा सकता है।
Girish Saini 


