स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान रोकने के लिए जिलाधीश सचिन गुप्ता ने जारी किए निषेधाज्ञा आदेश

स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान रोकने के लिए जिलाधीश सचिन गुप्ता ने जारी किए निषेधाज्ञा आदेश

रोहतक, गिरीश सैनी। जिलाधीश सचिन गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा आदेश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार जिला में स्थित राजकीय स्वास्थ्य संस्थाओं की 200 मीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति, समूह, यूनियन या संगठन द्वारा किसी प्रकार के धरना देने या प्रतिभागिता करने, प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, मार्च निकालना, सभा, नारेबाजी करना, अवरोधक गतिविधि न तो आयोजित करेगा और न ही उनमें भाग लेगा। आदेश के तहत किसी भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के संचालन को अवरुद्ध, बाधित, विलंबित या हस्तक्षेप इत्यादि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।

जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक सभी प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करेंगे, निरंतर गश्त और तत्परता बनाए रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी गैरकानूनी जमावड़े को तुरंत हटा दिया जाए। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी तंबू, बैरिकेड, मंच, लाउडस्पीकर या विरोध सामग्री को पुलिस और प्रवर्तन दल द्वारा तुरंत हटा दिया जाएगा ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान को रोका जा सके।