सूक्ष्म उद्यमों को सहायता ऋण पूंजी पर 35 प्रतिशत तक दिया जा रहा है अनुदानः उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना क्रियान्वित की जा रही , जिसके तहत सूक्ष्म उद्योगों को सहायता ऋण पूंजी पर 35 प्रतिशत (10 लाख रुपये तक) अनुदान दिया जा रहा है।
उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि योजना के तहत सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए समूह उद्यमों, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समिति को सहायता ऋण पूंजी पर 35 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। योजना के तहत व्यक्तिगत, गैर सरकारी संगठन, सरकारी समिति, प्रोपराइटरशिप फर्म, साझेदारी फर्म, स्वयं सहायता समूह व किसान उत्पादक संगठन के अलावा एकल इकाई के तौर पर व्यक्तिगत, स्वयं सहायता समूह व किसान उत्पादक संगठन तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आवेदन कर सकती है। योजना के तहत अब तक 1200 से अधिक इकाईयों को मंजूरी दी जा चुकी है।
उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की आयु 18 वर्ष हो और आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पानी का बिल, बैंक खाते की कॉपी होनी अत्यंत जरूरी है। इस योजना की जानकारी pmfme.mofpi.gov.in वेबसाईट तथा दूरभाष 0172-2996509 पर ले सकते है। योजना के लाभार्थी प्रदेश सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ ले सकते है एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थी भी इस योजना का लाभ उठा सकते है।