अनाधिकृत होर्डिंग्स/फ्लैक्स, पोस्टर लगाने वालों पर सख्त हुआ निगम प्रशासन

जुर्माना न भरने पर दर्ज कराई जाएगी प्राथमिकीः निगमायुक्त डॉ आनंद कुमार शर्मा

अनाधिकृत होर्डिंग्स/फ्लैक्स, पोस्टर लगाने वालों पर सख्त हुआ निगम प्रशासन

रोहतक, गिरीश सैनी। नगर निगम आयुक्त डॉ आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि नगर निगम की एनफोर्समेंट टीम ने एक संस्थान द्वारा 90 स्थानों पर अवैध होर्डिंग/फ्लैक्स, पोस्टर आदि लगाने बारे हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1989, विज्ञापन नीति के तहत नोटिस जारी किए गए है तथा उन्हें हटवाने के दौरान लगने वाला हर्जा-खर्चा वसूल करने बारे भी नोटिस दिया जा चुका है। टीम को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समय सीमा के अंदर जुर्माना न भरने वालो के विरुद्ध प्राथमिकी  दर्ज कराई जाए।

निगमायुक्त ने बताया कि निगम की टीम द्वारा विशेष अभियान चलाकर शहर के मुख्य मार्गों, चौक-चौराहों पर लगे अवैध होर्डिंग/फ्लैक्स, पोस्टर आदि हटाए जा रहे हैं और उल्लंघनकर्ताओं को चिन्हित कर नोटिस दिए जा रहे हैं। दोषियों के विरुद्ध हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1989 व विज्ञापन नीति के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जायेगा।

निगमायुक्त ने बताया कि अवैध होर्डिंग/फ्लैक्स, पोस्टर आदि शहर की सुंदरता खराब करते हैं तथा इनकी सफाई व इन्हें हटाने में भी काफी समय लगता है। नगर निगम, रोहतक क्षेत्र में नगर निगम कार्यालय से स्वीकृति उपरांत चिन्हित साइट पर ही होर्डिंग/फ्लैक्स लगाने की अनुमति है। /19/07