बिजली उपभोक्ता बकाया बिलों के समाधान के लिए सरचार्ज माफी योजना 2025 आगामी 11 नवंबर 2025 तक रहेगी लागूः डीसी धर्मेंद्र सिंह

बिजली उपभोक्ता बकाया बिलों के समाधान के लिए सरचार्ज माफी योजना 2025 आगामी 11 नवंबर 2025 तक रहेगी लागूः डीसी धर्मेंद्र सिंह

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बिजली बिलों के बकाया उपभोक्ताओं का आह्वान किया है कि वे हरियाणा सरकार द्वारा बिजली के बकाया बिलों के समाधान के लिए शुरू की गई सरचार्ज माफी योजना-2025 का लाभ उठाए। यह योजना आगामी 11 नवंबर 2025 तक लागू रहेगी, जिसका का लाभ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी उपभोक्ता श्रेणियों के वे उपभोक्ता उठा सकते हैं, जिनके बिजली बिल 31 अगस्त 2024 तक बकाया थे तथा अब तक बकाया हैं। यह योजना कनेक्टिड और डिस्कनेक्टिड दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए है।

 

उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत शहरी तथा ग्रामीण घरेलू बिजली के कनेक्शन का अब तक का पूर्ण सरचार्ज फ्रीज कर दिया जाएगा तथा उन्हें केवल मूल राशि का भुगतान करना होगा। एकमुश्त जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी तथा पूरा सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि सरचार्ज माफी योजना कृषि उपभोक्ताओं के लिए भी है। उन्होंने बताया कि सरचार्ज माफी योजना के तहत सरकारी विभाग, नगर निगम, ग्राम पंचायत, राज्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इत्यादि से संबंधित उपभोक्ता भी इस योजना में शामिल हो सकते है। इसके लिए उपभोक्ताओं को लंबित मूल राशि का एकमुश्त भुगतान का विकल्प चुनना होगा तथा ऐसा करने पर सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा औद्योगिक एवं अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए भी यह सरचार्ज माफी योजना है।

 

उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि उपभोक्ताओं के बने गलत बिल विभाग के नियमों के अनुसार ठीक किए जाएंगे। ऐसे उपभोक्ता जिनका कोई केस न्यायालय में विचाराधीन है, वो उपभोक्ता भी इस योजना को अपना सकते हैं। बशर्तें उनको अपना केस न्यायालय से वापिस लेना पड़ेगा। कटे हुए बिजली कनेक्शनों के मामले में उपभोक्ता का कनेक्शन एकमुश्त राशि के भुगतान पर या मूल राशि की पहली किस्त के भुगतान पर कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा, बशर्ते कि कटा हुआ कनेक्शन 6 महीने से पुराना न हो। छह माह से अधिक कटे हुए कनेक्शनों के मामले में आवेदक को नए कनेक्शन का आवेदन करना होगा।