विशेष लोक अदालत 3 अक्टूबर को, चेक बाउंस मामलों पर होगा समझौताः सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान

आपसी सहमति से निपटारा होने पर समय-धन की बचत, कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान

विशेष लोक अदालत 3 अक्टूबर को, चेक बाउंस मामलों पर होगा समझौताः सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान

रोहतक, गिरीश सैनी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर रोहतक में 3 अक्टूबर को विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय तेवतिया के मार्गदर्शन में लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर और महम उपमंडल न्यायालय में लगेगी।

डीएलएसए की सचिव एवं सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान ने बताया कि लोक अदालत में मुख्य रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत लंबित चेक बाउंस मामलों का आपसी सहमति और समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि लोक अदालत त्वरित और सुलभ न्याय का प्रभावी माध्यम है। समझौते से पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलने के साथ समय और धन की बचत होती है। लोक अदालत में हुआ समझौता अंतिम माना जाता है और इसके खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं है। नियमानुसार निपटारे के बाद न्यायालय शुल्क वापसी का भी प्रावधान है। सीजेएम ने पक्षकारों, अधिवक्ताओं और बैंक प्रतिनिधियों से अधिक से अधिक भागीदारी की अपील की।