अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर करें निवारणः उपायुक्त अजय कुमार

21 मामलों में दी गई 60 लाख रुपये की आर्थिक सहायता।

अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर करें निवारणः उपायुक्त अजय कुमार

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त अजय कुमार ने अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों का निपटान प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त वीरवार को लघु सचिवालय के सभागार में अलग-अलग विभागों की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। जिला कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जो गंभीर किस्म के मामले हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर राहत पहुंचाने का काम किया जाए। इस संबंध में विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अधिनियम के तहत 35 एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें से 21 मामलों में 60 लाख रुपए की राशि का भुगतान सहायता के रूप में पीड़ित पक्षकारों को किया जा चुका है।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिए कि प्रदूषण से संबंधित पुलिस विभाग द्वारा की जाने वाली वाहनों की जांच की रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत की जाए। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिला के दो हॉटस्पॉट को ग्रीन स्पॉट में बदला जा चुका है।

बैठक में जिला स्तरीय सहकारिता विकास कमेटी की समीक्षा करते हुए उपायुक्त अजय कुमार ने निर्देश दिए कि सहकारिता की योजनाओं को संबंधित विभागों के साथ तालमेल करके क्रियान्वित किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिल सके। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उनका विभाग अपने सदस्यों के हित में विभिन्न योजनाओं जैसे कृषि उपज को विपणन से जोड़ने हेतु किसान उत्पादक समूह के रूप में कार्य करना, अपने कार्य क्षेत्र में आमजन को सस्ते रेट पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए जन औषधि केंद्र खोलने, किसानों को सोलर ट्यूबवेल उपलब्ध कराने, पैक्स मुख्यालय में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोलने, कृषि आदानों, खाद, बीज व दवाइयां उपलब्ध करवाने, पैक्स सदस्यों को कृषि उपज भंडारण के लिए सुविधा उपलब्ध करवाने जैसे कार्य किए जा रहे हैं।

इसके अलावा पैक्स अपने कार्य क्षेत्र की अनाज मंडियों में बतौर कमीशन एजेंट भी काम कर सकेंगे, जिससे इन सरकारी समितियां का आर्थिक उत्थान और सदस्य किसानों को गांव के नजदीक कृषि उपज की बिक्री करने की सुविधा प्राप्त होगी। बैठक में खाद्य एवं पूर्ति विभाग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भी समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक में बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 की धारा 13 को लेकर भी समीक्षा की गई और दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा बैठक में साक्षरता मिशन निपुण हरियाणा मिशन व मिड डे मील की भी समीक्षा की गई।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त महेश कुमार, उपायुक्त की ओएसडी शीतल, नगराधीश मुकुंद तंवर, डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. के एल मलिक, जिला शिक्षा अधिकारी मनजीत मलिक, जिला कल्याण अधिकारी रेनू सिसोदिया, राजस्व अधिकारी चंद्र मोहन बिश्नोई, जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक वरिंदर सिंह, भूजल वैज्ञानिक दलबीर सिंह, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसडीओ सचिन, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी दिलजीत सिंह, सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार प्रवीन कादयान, बाल संरक्षण अधिकारी पूनम व करमिन्दर कौर मौजूद रहे।