नागरिक लाइसेंसी कॉलोनियों में किए अवैध कब्जों को तुरंत हटायेः डीसी सचिन गुप्ता
अवैध कब्जे न हटाने की स्थिति में जिला प्रशासन करेगा नियमानुसार कार्यवाही।
रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने माननीय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों के संदर्भ में नागरिकों का आह्वान किया है कि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा स्वीकृत सभी लाइसेंस कॉलोनियों में यदि किसी नागरिक ने आंतरिक सड़कों व सेक्टर सड़कों के आरओडब्ल्यू में अवैध कब्जे किए हुए है, तो वे तुरंत इन अवैध कब्जों को स्वयं हटा लें। ऐसा न करने की स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
उपायुक्त सचिन गुप्ता ने कहा है कि जिन नागरिकों ने एस प्लस 4 के निर्माण की अनुमति प्राप्त की है और उन्होंने भूमितल पर अवैध निर्माण किया है तो वे इसे स्वयं हटा लें। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे निर्माण पर रोक लगाई गई है। रिहायशी प्लॉट्स के स्टिल्ट फ्लोर में किसी भी प्रकार का अवैध उपयोग, कब्जा या निर्माण तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और इसे स्वीकृत भवन योजना के अनुसार ही उपयोग में लाया जाए। निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इस संदर्भ में जिला नगर योजनाकार विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार सभी कॉलोनाइजर, डेवलपर, प्लॉट/फ्लोर मालिक, निवासी कल्याण संघ तथा संबंधित व्यक्तियों को निर्देशित किया गया है कि वे आंतरिक सडक़ों के राइट ऑफ वे पर बनाए गए ग्रीन एरिया, लॉन, लैंडस्केपिंग, बाउंड्री वॉल आदि को तुरंत प्रभाव से हटाएं।

Girish Saini 

