संपत्ति कर बकायादारों के लिए राहत, बकाया संपत्ति कर पर 75 प्रतिशत ब्याज माफी 31 अगस्त तकः निगमायुक्त सत्येन्द्र दुहन

संपत्ति कर बकायादारों के लिए राहत, बकाया संपत्ति कर पर 75 प्रतिशत ब्याज माफी 31 अगस्त तकः निगमायुक्त सत्येन्द्र दुहन

रोहतक, गिरीश सैनी। हरियाणा सरकार ने संपत्तिकर बकायादारो को बड़ी राहत प्रदान की है। संपत्तिकर बकाया पर 75 प्रतिशत ब्याज माफी की योजना अब 31 अगस्त, 2026 तक लागू होगी।

निगमायुक्त सत्येन्द्र दुहन ने बताया कि ये छूट उन संपत्ति धारकों को दी जाएगी जो संपत्ति कर का बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्धति (एनडीसी) पोर्टल पर अपनी संपत्ति की सूचना स्वतः प्रमाणित कर निर्धारण वर्ष 2026-27 तक अपने कुल संपत्ति कर के बकाया का भुगतान करेंगे। इसके अलावा, वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर पर भी 31 जुलाई 2026 तक 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

निगमायुक्त ने नागरिकों से अपील की कि इस विशेष छूट का लाभ उठाते हुए अविलंब अपना बकाया संपत्तिकर जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि समय पर संपत्तिकर जमा करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। इससे निगम को शहर में सड़क निर्माण, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट आदि विकास कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलती है।