थोक अपशिष्ट जनरेटरों का केंद्रीय पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्यः डीसी
नियमों की अनदेखी पर लगेगा भारी जुर्माना, कुताना औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं पर भी चर्चा
रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त सतबीर सिंह ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत सभी थोक अपशिष्ट जनरेटरों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पोर्टल swm.cpcb.gov.in पर पंजीकरण अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों और संस्थानों पर भारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जा सकती है।
उपायुक्त ने लघु सचिवालय में उद्योगपतियों, व्यावसायिक संगठनों और संस्थानों के प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी संबंधित इकाइयों से समय पर पंजीकरण कराने और ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुपालन की निगरानी की जाएगी और उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।
बैठक में कुताना औद्योगिक क्षेत्र में सीवर, पेयजल और बरसाती पानी की निकासी के कार्य जल्द पूरे करने के निर्देश दिए गए। बिजली कटौती, ईएसआई डिस्पेंसरी, कचरा उठान, अग्निशमन केंद्र, अटल कैंटीन, साइन बोर्ड और सार्वजनिक शौचालयों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

Girish Saini

