सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताः डीसी सचिन गुप्ता

कारोबारियों को खाद्य उत्पादों की लेबलिंग में एफएसएसएआई मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश।

सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताः डीसी सचिन गुप्ता

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने कहा है कि आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा निर्धारित खाद्य लेबलिंग संबंधी दिशा-निर्देशों का सभी खाद्य कारोबार संचालकों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाना आवश्यक है। सही एवं स्पष्ट लेबलिंग न केवल उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता भी सुनिश्चित करती है।

उपायुक्त सचिन गुप्ता ने कहा कि खाद्य उत्पाद के प्रत्येक पैकेट पर उत्पाद का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, ताकि उपभोक्ता को उत्पाद की सही पहचान हो सके। इसके साथ ही उत्पाद का शुद्ध वजन अथवा मात्रा भी स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए। सभी अवयवों की सूची घटते क्रम में अंकित करना अनिवार्य है, जिससे उपभोक्ता उत्पाद में प्रयुक्त सामग्री की सही जानकारी प्राप्त कर सके। प्रत्येक पैक्ड खाद्य उत्पाद पर निर्माता, पैकर अथवा आयातक का नाम एवं पूर्ण पता अंकित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उत्पाद का पोषण संबंधी विवरण भी निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है। इसमें प्रति सर्विंग ऊर्जा (कैलोरी), प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा तथा सोडियम आदि का उल्लेख होना चाहिए। साथ ही प्रति सर्विंग का आकार तथा दैनिक आवश्यकता के प्रतिशत का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि यदि किसी खाद्य उत्पाद में दूध, मूंगफली, सोया, अंडा, गेहूं, मछली, तिल अथवा अन्य किसी प्रकार के एलर्जेन तत्व शामिल हैं तो उनकी जानकारी उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए। एलर्जेन संबंधी घोषणा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका उल्लेख बोल्ड अथवा विशेष रूप से दिखाई देने वाले अक्षरों में किया जाना चाहिए। प्रत्येक खाद्य उत्पाद पर निर्माण तिथि, पैकिंग तिथि तथा उपयोग की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से अंकित होना अनिवार्य है। इससे उपभोक्ता उत्पाद की गुणवत्ता एवं उपयोग अवधि के संबंध में सही निर्णय ले सकता है।

उपायुक्त ने सभी खाद्य उत्पाद निर्माताओं, पैकर्स, वितरकों एवं विक्रेताओं से आह्वान किया है कि वे एफएसएसएआई द्वारा जारी खाद्य लेबलिंग संबंधी सभी मानकों एवं दिशा-निर्देशों का पूर्णत: पालन करें। खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा समय-समय पर निरीक्षण एवं जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। यदि किसी खाद्य उत्पाद पर निर्धारित जानकारी अंकित नहीं पाई जाती अथवा एफएसएसएआई के मानकों का उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित खाद्य कारोबार संचालक के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से भी आह्वान किया कि किसी भी पैक्ड खाद्य उत्पाद को खरीदने से पूर्व उसके लेबल पर अंकित आवश्यक जानकारी अवश्य पढ़ें तथा केवल मानकों के अनुरूप एवं सुरक्षित खाद्य उत्पादों का ही उपयोग करें।