अवकाश के दिन भी जमा हो सकेगा संपत्ति करः निगमायुक्त नरेंद्र कुमार

संपत्ति कर बकाया पर ब्याज माफी की विशेष छूट 30 जून तक।

अवकाश के दिन भी जमा हो सकेगा संपत्ति करः निगमायुक्त नरेंद्र कुमार

रोहतक, गिरीश सैनी। नगर निगम, रोहतक के आयुक्त नरेन्द्र कुमार ने बताया कि करदाताओं की सुविधा एवं संपत्ति कर बकाया पर ब्याज माफी की विशेष छूट को मद्देनजर रखते हुए नगर निगम कार्यालय 27 से 29 जून तक अवकाश के दिनों में भी सम्पत्ति कर जमा करवाने हेतु अन्य कार्यदिवस की भांति खुला रहेगा, ताकि अधिक से अधिक करदाता अपना सम्पत्ति कर जमा करवा सके।

हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्ति कर बकाया पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी की विशेष छूट 30 जून 2026 तक प्रदान की जा रही है। ये छूट उन सम्पत्ति धारकों को दी जाएगी जो सम्पत्तिकर का बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्धति (एनडीसी) पोर्टल पर अपनी संपत्ति की सूचना स्वतः प्रमाणित करते है और निर्धारण वर्ष 2026-27 तक अपने कुल संपत्ति कर के बकाया का भुगतान करते है। इसके अलावा, हरियाणा सरकार द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 के सम्पत्तिकर पर भी दिनांक 31 जुलाई 2026 तक 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

निगमायुक्त ने बताया कि निगम कार्यालय में वित्तवर्ष 2026-27 अर्थात् 1 अप्रैल 2026 से वर्तमान तक सम्पत्तिकर लगभग 7.31 करोड़ रूपये, फायर टैक्स लगभग 40.45 लाख रूपये व यूजर चार्ज 91.03 लाख रूपये से अधिक जमा हुआ है। उन्होंने करदाताओ से अपील की कि अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए अविलंब अपना बकाया संपत्तिकर जमा करवाकर इस विशेष छूट का अधिकतम लाभ उठाएं।