रोहतक में पुराने वाहनों पर पुलिस का शिकंजा, सड़क पर मिले तो होंगे जब्त - 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर विशेष नजर
बीएस-II/बीएस-III वाहनों के नियमों का पालन जरूरीः एसपी गौरव राजपुरोहित
रोहतक, गिरीश सैनी। एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए रोहतक पुलिस ने पुराने और निर्धारित उत्सर्जन मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती के संकेत दिए हैं। एसपी गौरव राजपुरोहित ने वाहन चालकों से अपने वाहनों की आयु, ईंधन श्रेणी, बीएस मानक और प्रदूषण प्रमाण-पत्र (पीयूसी) समेत जरूरी दस्तावेजों की जांच करने की अपील की है।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य है। इसके अलावा बीएस-II और बीएस-III श्रेणी के वाहनों को लेकर सरकार व संबंधित विभागों द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिबंधों और दिशा-निर्देशों का भी पालन करना होगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित या निर्धारित मानकों के विपरीत वाहन सड़कों पर संचालित पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रोहतक पुलिस ऐसे वाहनों को जब्त भी करेगी।
जिला पुलिस ने वाहन मालिकों से आरसी, पीयूसी, बीमा सहित सभी दस्तावेज वैध रखने और अपने वाहन की श्रेणी व लागू नियमों की जानकारी रखने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आमजन का सहयोग जरूरी है।

Girish Saini 

