व्यक्तिगत ऋण योजना कर रही महिलाओं के स्वावलंबी बनाने के सपने को साकारः उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह
एक लाख 80 हजार रूपए से कम वार्षिक आय वाली स्थानीय महिलाएं है पात्र

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनाने के लिए क्रियान्वित की जा रही व्यक्तिगत ऋण योजना कारगर साबित हो रही है। इस योजना के तहत वर्ष 2023-24 में 16 लाख 25 हजार रुपए तथा वर्ष 2024-25 में 11 लाख 50 हजार रुपए की अनुदान राशि लाभ पात्र महिलाओं को प्रदान की गई है।
उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही योजना के तहत प्रदेश की स्थानीय निवासी महिलाओं को बैंकों के माध्यम से एक लाख रुपए तक ऋण दिलवाने की व्यवस्था की गई है। योजना के तहत निगम के माध्यम से सामान्य श्रेणी की महिला को 10 हजार रुपए व अनुसूचित जाति श्रेणी की महिला को 25 हजार रुपए अनुदान राशि दी जा रही है। व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान जिला में 74 केसों का लक्ष्य रखा गया है। योजना का लाभ एक लाख 80 हजार रुपए से कम वार्षिक आय वाली स्थानीय महिलाएं उठा सकती है। इसके लिए ऋण आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों और केवीआईवी को छोडक़र अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं। जिनमें परचून व कपड़े की दुकान, सैलून, सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम शुरू किया जा सकता है। योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित दस्तावेजों में आवेदन पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार का फोटो संलग्न करना अनिवार्य है। योजना का लाभ उठाने के लिए स्थानीय जिला विकास भवन के कमरा संख्या-224-225 में स्थित हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस सम्पर्क किया जा सकता है।