पेंशनधारी नवंबर में जमा कराएं जीवन प्रमाण पत्रः डीसी
रोहतक, गिरीश सैनी। हरियाणा सरकार से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनधारकों को नवंबर में वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। उपायुक्त सतबीर सिंह ने बताया कि जिला खजाना कार्यालय और अधीनस्थ उप-खजाना कार्यालयों से पेंशन लेने वाले सभी पेंशनधारकों के लिए यह अनिवार्य है।
नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार प्रमाण पत्र जमा करवाने की तिथियां निर्धारित की गई हैं। ए से आई तक नाम वाले पेंशनधारक 2 से 12 नवंबर, जे से आर तक 13 से 21 नवंबर और एस से जेड तक 23 से 30 नवंबर तक प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं।
पेंशनधारक एम आधार आरडी फेस और जीवन प्रमाण एप के जरिए घर बैठे ऑनलाइन भी प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि फैमिली पेंशन लेने वालों को अविवाहित प्रमाण पत्र जिला खजाना कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य है। उन्होंने समय पर औपचारिकताएं पूरी करने की अपील की।

Girish Saini

