विदेशी संपत्तियों के खुलासे के लिए 31 दिसंबर तक मौका

फास्ट-डीएस, 2026 के तहत पात्र करदाताओं को मिलेगी एकमुश्त राहत, आयकर विभाग ने किया जागरूक

विदेशी संपत्तियों के खुलासे के लिए 31 दिसंबर तक मौका

रोहतक, गिरीश सैनी। आयकर विभाग, रोहतक ने विदेशी संपत्तियों के स्वैच्छिक खुलासे से संबंधित फास्ट-डीएस, 2026 योजना को लेकर जागरूकता एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। प्रधान आयकर आयुक्त शिवानी सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इसमें रोहतक, पानीपत, जींद और हिसार की टैक्स बार एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों, कर विशेषज्ञों और प्रमुख करदाताओं ने भाग लिया।

कार्यक्रम में संयुक्त आयकर आयुक्त हर्षित बंसल ने योजना के उद्देश्यों, पात्रता और लाभों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पात्र करदाता निर्धारित शर्तों के अधीन अघोषित विदेशी संपत्तियों या आयकर रिटर्न में छूट गई विदेशी संपत्तियों का खुलासा कर सकते हैं। योजना की अवधि 16 अगस्त से 31 दिसंबर 2026 तक है। खुलासे की श्रेणी के अनुसार निर्धारित कर एवं अतिरिक्त शुल्क अथवा एक लाख रुपये का नाममात्र शुल्क देय हो सकता है। पात्र मामलों में नियमानुसार जुर्माने और अभियोजन से राहत का भी प्रावधान है।

शिवानी सिंह ने विदेशी संपत्तियों और उनसे अर्जित आय का सही विवरण समय पर देने पर जोर दिया। उन्होंने करदाताओं और कर पेशेवरों से योजना का व्यापक प्रचार करने तथा पात्रता संबंधी शर्तों की पुष्टि के बाद इसका लाभ उठाने की अपील की।