नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के ट्रिब्यूनल की ऑनलाइन अपील फाइलिंग प्रणाली नागरिकों को पहुंचाएगी लाभः डीसी सचिन गुप्ता
डिजिटल शासन को बढ़ावा देने व तुरंत सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल।
रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने कहा कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के ट्रिब्यूनल द्वारा नागरिकों की सुविधा, पारदर्शिता एवं सुगम प्रशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई ऑनलाइन अपील फाइलिंग प्रणाली लाभदायक सिद्ध होगी। विभाग द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन अपील फाइलिंग प्रणाली डिजिटल शासन को बढ़ावा देने तथा आमजन को त्वरित एवं सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
डीसी सचिन गुप्ता ने कहा कि हरियाणा अनुसूचित सडक़ें तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963 के अंतर्गत अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई जिला नगर योजनाकार द्वारा की जाती है, जिन्हें इस संबंध में निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना, हरियाणा द्वारा अधिकृत किया गया है। ऐसी कार्रवाई से प्रभावित व्यक्तियों को संबंधित अधिकरण (ट्रिब्यूनल) के समक्ष अपील दायर करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है।
उन्होंने कहा कि पूर्व में अपील अधिकरण कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से भौतिक रूप में प्रस्तुत करनी पड़ती थीं, जिससे समय, श्रम एवं धन की अधिक आवश्यकता होती थी। अब ऑनलाइन अपील फाइलिंग प्रणाली लागू होने से नागरिक घर बैठे अपनी अपील दर्ज कर सकेंगे, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।
इच्छुक नागरिक निर्धारित पोर्टल पर जाकर अपनी अपील ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं।

Girish Saini 

