नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया

नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया

रोहतक, गिरीश सैनी। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान के मार्गदर्शन में स्थानीय बाल भवन एवं राजेंद्र नगर में जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। प्राधिकरण की पैनल अधिवक्ता कामनी चोपड़ा ने बच्चों को बालिका संबंधी कानूनों पर केंद्रित इस जागरूकता सत्र के दौरान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस कानून का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा बाल विवाह कराने वालों को दंडित करना है, ताकि बाल विवाह मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

इस दौरान बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों के साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम, पोक्सो अधिनियम सहित अन्य महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी दी गई। प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जा रही नि:शुल्क कानूनी सहायता योजनाओं के बारे में भी बताया गया।