मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अब पिछड़ा वर्ग परिवार को मिलेंगे 51 हजार रूपएः उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अब पिछड़ा वर्ग परिवार को मिलेंगे 51 हजार रूपएः उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह

रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी को लेकर एक और सराहनीय कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली शगुन राशि में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। अब पिछड़ा वर्ग परिवार को विवाह के अवसर पर कन्यादान के रूप में 51 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इससे पहले यह राशि 41 हजार रुपये थी।

 

उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस निर्णय से 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले हजारों पात्र परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह में सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्ग के परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह के लिए, किसी भी वर्ग की महिला खिलाडिय़ों को उनकी स्वयं की शादी के लिए और ऐसे दिव्यांग जोड़ों में से पति या पत्नी में से कोई एक दिव्यांग होने पर भी अब 51 हजार रुपये की राशि कन्यादान स्वरूप दी जाएगी।

 

उपायुक्त ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य है। आवेदक shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर जाकर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।