1 नवंबर से बीएस-6 से कम मानक वाले वाहनों की दिल्ली में नो-एंट्रीः डीसी

इलेक्ट्रिक, सीएनजी और एलएनजी वाहनों को छूट, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

1 नवंबर से बीएस-6 से कम मानक वाले वाहनों की दिल्ली में नो-एंट्रीः डीसी

रोहतक, गिरीश सैनी। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 1 नवंबर 2026 से बीएस-6 से कम उत्सर्जन मानक वाले दिल्ली से बाहर पंजीकृत वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू होगा। उपायुक्त सतबीर सिंह ने वाहन चालकों और ट्रांसपोर्ट संचालकों से नियमों की पालना सुनिश्चित करने की अपील की है।

उन्होंने बताया कि प्रतिबंध के दायरे में निर्धारित मानकों से कम श्रेणी के ट्रक, बसें और मालवाहक वाहन शामिल हैं। वाहन संचालक दिल्ली जाने से पहले अपने वाहनों के उत्सर्जन मानक की जांच कर लें। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निगरानी और जांच व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक, सीएनजी और एलएनजी से चलने वाले वाहनों के साथ आपातकालीन सेवाओं तथा संप्रभु कर्तव्यों में लगे वाहनों को निर्धारित प्रावधानों के तहत छूट मिलेगी। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी संबंधित पक्षों से सहयोग की अपील की।