फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों को दिए आवश्यक निर्देश
रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त सचिन गुप्ता के निर्देशानुसार स्थानीय जिला कोऑपरेटिव बैंक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बैंक के जीएम वेद प्रकाश की अध्यक्षता में सभी बैंक प्रबंधकों व स्टाफ की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि सभी बैंक प्रबंधक दिए गए दिशानिर्देशानुसार किसानों का प्रीमियम अवश्य काटे ताकि सभी पात्र किसानों का बीमा हो सके।
सहायक सांख्यिकी अधिकारी विनोद हुड्डा ने बताया कि सरकार द्वारा कृषि को जोखिम मुक्त बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है। किसान अपनी फसल का बीमा करवाकर सुरक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं। रबी 2025-26 के तहत किसान अपनी जौ, चना, सरसों, सूरजमुखी व गेहूं की फसलों का आगामी 31 दिसम्बर 2025 तक बीमा करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि जिला में भारतीय कृषि बीमा कंपनी को फसलों का बीमा करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषि ऋण लेने वाले प्रत्येक किसान का संबंधित बैंक द्वारा बीमा किया जाता है। यदि कोई बीमित किसान अपनी फसल का बीमा नहीं करवाना चाहता है तो उसे 24 दिसंबर 2025 तक संबंधित बैंक में फसल का बीमा न करवाने का आवेदन देना होगा। कृषि ऋण न लेने वाले किसानों के लिए यह योजना वैकल्पिक है। यदि वे अपनी फसल का बीमा करवाना चाहते हैं तो अपनी बैंक शाखा, जन सेवा केन्द्र या सीधा पीएमएफबीआई पोर्टल बीमा मध्यस्थ के माध्यम से फसल बीमा करवा सकते हैं।
बीमा कंपनी के जिला प्रबंधक सुनील भारती ने बताया कि योजना के तहत व्यापक आधार पर होने वाली प्राकृतिक आपदा के कारण खड़ी फसलों की औसत पैदावार में कमी पर अधिसूचित क्षेत्र आधार पर क्लेम दिया जाता है। जलभराव, ओलावृष्टि, बादल फटने के कारण खड़ी फसलों का नुकसान होने पर खेत स्तर पर क्लेम दिया जाता है। फसल कटाई के 14 दिनों तक खेत में सुखाने हेतु फैलाकर अथवा छोटे बंडलों के रूप में रखी फसल का चक्रवातीय वर्षा, बेमौसमी वर्षा एवं ओलावृष्टि से हुए नुकसान का भी खेल स्तर पर क्लेम दिया जाता है।
Girish Saini 


