11 मई को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन: सीजेएम अनिल कौशिक

11 मई को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन: सीजेएम अनिल कौशिक

रोहतक, गिरीश सैनी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की हिदायतों अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षा नीरजा कुलवंत कलसन व प्राधिकरण के सचिव अनिल कौशिक के मार्गदर्शन में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 मई को स्थानीय जिला न्यायालय परिसर में किया जायेगा। इस द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए जिला न्यायालय परिसर के लिटीगेंट हाल में एक हेल्प डेस्क शुरू किया गया है।

सीजेएम अनिल कौशिक ने बताया कि लोक अदालत विवादों को सौहार्द समझौते के माध्यम से सुलझाने का एक वैकल्पिक मंच है। इसमें सभी प्रकार के सिविल वाद तथा समझौता वर्जित अपराधों को छोडक़र सभी अपराधिक मामले भी लोक अदालतों के माध्यम से निपटाये जा सकते हैं। लोक अदालतों के फैसलों के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। लोक अदालत में मामलों का निपटारा संबंधित पार्टियों की सहमति से किया जाता है। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे लोक अदालत के माध्यम से अपने लंबित व अन्य मामलों का निपटारा करवाये।

इस दौरान अधिवक्ता राजबीर कश्यप, सुपरिटेंडेंट विजय शर्मा, संदीप कुमार, एलएडीसी अरविंद बत्रा, अंकित गुलिया, राज मल्होत्रा, विशाल कुमार, पूजा दलाल, कामीनी चौपड़ा, बबीता, ज्योति, पीएलवी साहिल व अन्य नागरिक मौजूद रहे।