आगामी 13 सितंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजनः सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान
जिला जेल में अगस्त माह की दूसरी जेल लोक अदालत आयोजित।

रोहतक, गिरीश सैनी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरजा कुलवंत कलसन के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान की अध्यक्षता में स्थानीय जिला जेल में इस माह की दूसरी जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया।
सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान ने बताया कि इस जेल लोक अदालत में कुल 4 मुकदमों की सुनवाई की गई तथा तीन बंदियों को रिहा किया गया। उन्होंने बताया कि इसे पूर्व अगस्त माह की पहली जेल लोक अदालत में कुल तीन मुकदमों की सुनवाई की गई थी और दो बंदियों को रिहा किया गया था। इस प्रकार, अगस्त माह में कुल सात मुकदमों की सुनवाई की गई, जिनमें से पांच बंदियों को रिहा किया गया।
सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा आगामी 13 सितंबर 2025 को स्थानीय कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नागरिक अपने लंबित मुकदमों को रखकर सुलभ न्याय प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक, चालान, बिजली, पानी से संबंधित एवं अन्य मुकदमे आपसी सहमति से सुलझाए जाएंगे।
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स्थानीय आकाशवाणी केंद्र से रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से आम जनता को 90 दिवसीय मीडिएशन कार्यक्रम की जानकारी दी गई औऱ मध्यस्थता के माध्यम से अपने लंबित मामलों का निपटारा शीघ्र करवाने के लिए जागरूक किया गया।
सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान ने बताया कि राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान का उद्देश्य लंबित मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करना है। इससे न केवल समय और धन की बचत होती है, बल्कि पक्षकारों के बीच पारस्परिक संबंध भी बेहतर बने रहते हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार देशभर में राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। यह 90 दिवसीय अभियान 30 सितंबर 2025 तक जारी रहेगा। इस अभियान में जिला न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक सभी न्यायिक सत्रों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान में मध्यस्थता के योग्य पारिवारिक विवाद, भूमि विवाद, व्यापारिक अनुबंध विवाद व उपभोक्ता मामले आदि को शामिल किया गया है।