राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 सितंबर कोः सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान

रोहतक, गिरीश सैनी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की चेयरपर्सन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरजा कुलवंत कलसन के मार्गदर्शन में हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकुला के निर्देशानुसार स्थानीय न्यायिक परिसर में आगामी 13 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. तरन्नुम खान ने यह जानकारी दी। उन्होंने नागरिकों का आह्वान किया कि वे विभिन्न न्यायालयों में अपने लंबित मामलों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत में रखकर इन मामलों का स्थाई समाधान करवाएं। सीजेएम ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का स्थाई समाधान होता है। इस अदालत में संबंधित पार्टियों की सहमति से मामलों का निपटारा किया जाता है। लोक अदालत में निपटाए गए मामले की किसी भी ऊपरी अदालत में अपील नहीं की जा सकती है। सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक, चालान, बिजली व पानी आदि से संबंधित मुकदमे आपसी सहमति से सुलझाए जाएंगे।