राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर कोः सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान
रोहतक, गिरीश सैनी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरजा कुलवंत कलसन के मार्गदर्शन में आगामी 13 दिसंबर 2025 को स्थानीय न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में संबंधित पक्षों की सहमति से मामलों का निपटारा किया जाएगा।
सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम, पारिवारिक विवाद, दीवानी एवं फौजदारी मामले, श्रम विभाग, भूमि अधिग्रहण, बिजली-पानी के बिलों तथा राजस्व आदि के लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों का आह्वान किया है कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर का लाभ उठाते हुए अपने लंबित प्रकरणों को आपसी सहमति से हल करवाएं। लोक अदालत में निपटाए गए मामलों की किसी भी ऊपरी अदालत में अपील नहीं की जा सकती।
Girish Saini 

