जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत 12 दिसंबर को
समझौते से निपटेंगे चेक बाउंस से लेकर वैवाहिक विवादों तक के मामले
रोहतक, गिरीश सैनी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 12 दिसंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय तेवतिया के मार्गदर्शन में होने वाली इस लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करने का लक्ष्य रखा गया है।
प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान ने बताया कि लोक अदालत में चेक बाउंस (धारा 138 एनआई एक्ट), बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक विवाद, दीवानी और राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों सहित अन्य समझौता योग्य मामलों की सुनवाई होगी।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान किया जाता है। यहां पारित अवार्ड अंतिम एवं बाध्यकारी होता है। पात्र मामलों में न्यायालय शुल्क भी वापस किया जाता है। उन्होंने लोगों से अपने लंबित मामलों का त्वरित और सस्ता निपटारा करवाने के लिए लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की।

Girish Saini

