10 मई को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत स्थगितः सीजेएम डॉ तरन्नुम खान

रोहतक, गिरीश सैनी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरजा कुलवंत कलसन के मार्गदर्शन में स्थानीय न्यायिक परिसर में 10 मई को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत को हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार स्थगित कर दिया गया है।
डॉ. तरन्नुम खान ने बताया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भविष्य में सूचित कर दिया जाएगा।