एनडीसी पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के जल्द निस्तारण एवं नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर देगा नगर निगम

एनडीसी पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के जल्द निस्तारण एवं नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर देगा नगर निगम

रोहतक, गिरीश सैनी।  नगर निगम, रोहतक की एक बैठक में संपत्ति कर बकाया भुगतान एवं अदेय प्रमाण पत्र (एनडीसी) पोर्टल कार्य की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिए गए कि संपत्ति कर बकाया भुगतान एवं अदेय प्रमाण पत्र (एनडीसी) पोर्टल पर आमजन से प्राप्त आवेदनो को लंबित न रखा जाए व बिना किसी ठोस कारण के आवेदन वापस/रिवर्ट न किए जाए।

मे.र राम अवतार ने कहा कि नियमानुसार कार्य समयबद्ध तरीके से किए जाए तथा जिनके आवेदन दस्तावेजों में कमी है उन आवेदनकर्ताओं से संपर्क कर संबंधित दस्तावेज लेकर नियमानुसार समाधान किया जाए। बैठक में बताया गया कि पूर्व में लगभग 15000 आवेदन लंबित थे, जिन पर कार्य करवाया गया। इस कार्य की समय-समय पर समीक्षा भी की गई। वर्तमान में लगभग 1400 आवेदन लंबित है, जिनको इसी सप्ताह निपटारा करवाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा, पिछले तीन माह में रिवर्ट किए गए आवेदनों की जांच की जायेगी। यदि बिना किसी ठोस कारण के कोई आवेदन वापस किया जाता है तो संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

इस दौरान निगमायुक्त नरेंद्र कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा निश्चित समय अवधि एवं नियमानुसार कार्य किया जाये ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि नागरिकों के कार्यों में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो। निगमायुक्त ने आमजन से शिष्ट एवं मर्यादित व्यवहार करने तथा प्रत्येक शिकायत एवं आवेदन का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान करने के निर्देश भी दिए।

निगमायुक्त नरेंद्र कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा संपत्ति कर बकाया पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी की विशेष छूट दी गई है, जोकि वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्ति कर बकाया मामलों पर लागू होगी। ये विशेष छूट 30 जून 2026 तक प्रदान की जा रही है। ये छूट उन संपत्ति धारकों को दी जाएगी जो संपत्ति कर का बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्धति (एनडीसी) पोर्टल पर अपनी संपत्ति की सूचना स्वतः प्रमाणित करते है और निर्धारण वर्ष 2026-27 तक अपने कुल संपत्ति कर के बकाया का भुगतान करते हैं। इसके अतिरिक्त, हरियाणा सरकार द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर पर भी 31 जुलाई 2026 तक 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उन्होंने करदाताओं से अपील की कि अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए अपना बकाया संपत्तिकर जमा कराकर इस विशेष छूट का लाभ उठाएं।