निगमायुक्त ने नागरिकों से प्राप्त संपत्ति कर आईडी आवेदनों के जल्द से जल्द समाधान के निर्देश दिए

निगमायुक्त ने नागरिकों से प्राप्त संपत्ति कर आईडी आवेदनों के जल्द से जल्द समाधान के निर्देश दिए

रोहतक, गिरीश सैनी। नगर निगम, रोहतक के आयुक्त सत्येंद्र दुहन ने निर्देश दिए हैं कि संपत्ति कर/प्रॉपर्टी आईडी के आमजन से प्राप्त आवेदनों को लंबित न रखा जाए व बिना किसी ठोस कारण के आवेदन वापस/रिवट न किए जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य की निरंतर निगरानी की जायेगी। यदि बिना किसी कारण के कोई आवेदन वापस किया जाता है तो संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

निगमायुक्त सत्येंद्र दुहन ने कहा कि संपत्ति कर बकाया भुगतान एवं अदेय प्रमाण पत्र (एनडीसी) पोर्टल पर आमजन से प्राप्त आवेदनों को लंबित न रखा जाए। यदि किसी के आवेदन के दस्तावेजों में कमी है तो उनसे संपर्क कर संबंधित दस्तावेज लेकर उनके आवेदनों का नियमानुसार समाधान किया जाये।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा संपत्तिकर बकाया पर 75 प्रतिशत ब्याज माफी की विशेष छूट 31 अगस्त, 2026 तक दी जा रही है। ये छूट उन संपत्ति धारकों को मिलेगी जो संपत्ति कर का बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्धति (एनडीसी) पोर्टल पर अपनी संपत्ति की सूचना स्वतः प्रमाणित करते है और निर्धारण वर्ष 2026-27 तक अपने कुल संपत्ति कर के बकाया का भुगतान करते है। इसके अलावा, हरियाणा सरकार द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर पर भी 31 जुलाई 2026 तक 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।