ऋणी किसानों का 18 अगस्त तक अनिवार्य रूप से काटें फसल बीमा प्रीमियमः एसडीएम अंकिता पुवार

ऋणी किसानों का 18 अगस्त तक अनिवार्य रूप से काटें फसल बीमा प्रीमियमः एसडीएम अंकिता पुवार

रोहतक, गिरीश सैनी। सांपला की उपमंडलाधीश अंकिता पुवार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि खरीफ सीजन में ऐसे सभी ऋणी किसानों, जिन्होंने ऑप्ट-आउट नहीं किया है, का प्रीमियम 18 अगस्त तक अनिवार्य रूप से काटा जाए। उन्होंने कहा कि अगले 15 दिनों में किसान की फसल और गांव के अनुसार पूरा डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जाए, ताकि समय पर बीमा सुनिश्चित हो सके।

योजना के क्रियान्वयन को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि योजना किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के जोखिम से बचाने में महत्वपूर्ण है। ओलावृष्टि, जलभराव और भूस्खलन जैसी स्थानीय आपदाओं में नुकसान होने पर किसान 72 घंटे के भीतर ऑनलाइन, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप या कृषि रक्षक पोर्टल की हेल्पलाइन 14447 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। धान को छोड़कर अन्य फसलों में जलभराव से होने वाला नुकसान भी योजना में शामिल है।

एसडीएम अंकिता पुवार ने सभी बैंक प्रबंधकों को तत्परता और सावधानी से कार्य करने के निर्देश दिए। योजना के तहत किसान को धान, बाजरा और मक्का के लिए बीमित राशि का 2 प्रतिशत, जबकि कपास के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम देना होता है। गैर-ऋणी किसान भी नजदीकी सीएससी केंद्र से फसल बीमा करा सकते हैं। बैठक में एलडीएम अचल शर्मा, डीडीएम नाबार्ड अंकित दहिया, आरसेटी निदेशक मनजीत सिंह सहित बैंक, कृषि विभाग और बीमा कंपनी के अधिकारी मौजूद रहे।