पोक्सो अधिनियम बारे कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
रोहतक, गिरीश सैनी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय तेवतिया तथा प्राधिकरण सचिव एवं सीजेएम विशाल सिंह के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार पुलिस स्टेशन कलानौर के प्रांगण में पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा-23 के संबंध में एक विशेष कानूनी जागरूकता एवं साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आमजन, विशेषकर युवाओं एवं अभिभावकों को बाल संरक्षण संबंधी कानूनों के प्रति जागरूक करना तथा बच्चों की निजता एवं गरिमा की रक्षा के महत्व से अवगत कराना था।
इस दौरान पोक्सो अधिनियम की धारा-23 के प्रावधानों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। बताया गया कि यह धारा किसी भी बाल पीड़ित की पहचान को सार्वजनिक करने, मीडिया अथवा सोशल मीडिया पर उसकी फोटो, नाम, पता अथवा अन्य पहचान उजागर करने पर प्रतिबंध लगाती है तथा ऐसा करना कानूनन दंडनीय अपराध है। इस दौरान अभिभावकों से बच्चों को साइबर अपराधों, ऑनलाइन शोषण एवं अनुचित सामग्री से बचाने हेतु सतर्क रहने का आह्वान किया गया। प्रतिभागियों ने इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम की सराहना की।

Girish Saini 

