राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए हेल्प डेस्क का शुभारंभ

राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए हेल्प डेस्क का शुभारंभ

रोहतक, गिरीश सैनी। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरजा कुलवंत कलसन व सीजेएम अनील कौशिक के निर्देशानुसार इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 दिसंबर को जिला न्यायालय परिसर रोहतक में किया जाएगा। इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए जिला न्यायालय के लिटीगेट हाल में बुधवार को एक हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया।

पैनल अधिवक्ता राजबीर कश्यप ने बताया कि लोक अदालत विवादों को सौहार्द समझौते के माध्यम से सुलझाने का एक वैकल्पिक मंच है। इसमें सभी प्रकार के सिविल वाद तथा ऐसे अपराधों को छोड़कर जिनमें समझौता वर्जित है, वे सभी आपराधिक मामले भी लोक अदालतों के माध्यम से निपटाये जा सकते हैं। लोक अदालतों के फैसलों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं होती है। यदि न्यायालय में लंबित वाद में कोर्ट फीस जमा करवाई गई हो, तो लोक अदालत में वाद का निपटारा हो जाने पर वह फीस वापस दी जाती है।

इस मौके पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रोहतक के पैनल अधिवक्ता संदीप कुमार, तेजबीर कुंडु, दलीप कुमार, पृथ्वी सिंह रोहिला, सतनाम लूथरा, राजेश अटकान, बबीता फोगाट व अन्य नागरिक मौजूद रहे।