रोहतक जिला जेल में जेल लोक अदालत आयोजित
रोहतक, गिरीश सैनी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय तेवतिया के मार्गदर्शन में प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान द्वारा जिला जेल रोहतक में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न मामलों की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान एक मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूर्ण पाए जाने पर एक बंदी को मौके पर ही रिहा करने के आदेश पारित किए गए।
सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान ने जेल परिसर के महिला सेल का भी निरीक्षण किया और महिला बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत की व्यवस्था तथा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोई भी महिला बंदी जिसे कानूनी सहायता की आवश्यकता हो, वे प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर गरीब, कमजोर एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को सुलभ एवं निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराना है। जेल लोक अदालतों के आयोजन से बंदियों के मामलों के त्वरित निस्तारण में सहायता मिलती है तथा उन्हें शीघ्र न्याय प्राप्त करने में सहूलियत होती है। इस दौरान जेल प्रशासन के अधिकारी, पैनल अधिवक्ता एवं अन्य संबंधित कर्मचारी मौजूद रहे।

Girish Saini 

