संपत्ति कर बकाया पर ब्याज माफी 30 जून तक
निगमायुक्त नरेंद्र कुमार ने आमजन से प्राप्त आवेदनों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।
रोहतक, गिरीश सैनी। नगर निगम, रोहतक के आयुक्त नरेंद्र कुमार ने सम्पत्तिकर/ प्रॉपर्टी आईडी के कार्य समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए संपत्ति कर बकाया भुगतान एवं अदेय प्रमाण पत्र (एनडीसी) पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का निरीक्षण किया तथा निर्देश दिए कि आमजन से प्राप्त आवेदनो को लंबित न रखा जाये व बिना किसी ठोस कारण के आवेदन वापस/रिवट न किए जाए।
निगमायुक्त नरेंद्र कुमार ने निर्देश दिए कि संपत्ति कर बकाया भुगतान एवं अदेय प्रमाण पत्र (एनडीसी) पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समयावधि में पारदर्शिता एवं गंभीरता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य की नियमित निगरानी एवं जांच भी की जाएगी और यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा बिना उचित कारण के आवेदन वापस किया जाता है या कार्य में लापरवाही बरती जाती है, तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
निगमायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा संपत्ति कर बकाया पर ब्याज माफी योजना लागू की गई है, जो वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्ति कर बकाया मामलों पर लागू होगी। यह विशेष छूट 30 जून 2026 तक प्रदान की जा रही है। ये छूट उन सम्पत्ति धारकों को दी जाएगी, जो सम्पत्ति कर का बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्धति (एनडीसी) पोर्टल पर अपनी संपत्ति की सूचना स्वतः प्रमाणित करते है और निर्धारण वर्ष 2026-27 तक अपने कुल संपत्ति कर के बकाया का भुगतान करते है। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 के सम्पत्तिकर पर भी 31 जुलाई 2026 तक 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
निगमायुक्त ने करदाताओं से अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अविलंब अपना बकाया संपत्ति कर जमा कराकर इस विशेष छूट का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की।

Girish Saini 

