जेल बंदियों को दी कानूनी अधिकारों व सहायता सेवाओं की जानकारी

जेल बंदियों को दी कानूनी अधिकारों व सहायता सेवाओं की जानकारी

रोहतक, गिरीश सैनी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की चेयरपर्सन तथा जिला एवं सत्र नीरजा कुलवंत कलसन व प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान के निर्देशानुसार हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण (हालसा) के दीवारों के भीतर न्याय (जस्टिस विद इन द वॉलस) अभियान के तहत जिला जेल परिसर में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्राधिकरण के डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसल ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों और उपलब्ध कानूनी सहायता सेवाओं के बारे में जागरूक करना था। इस दौरान बंदियों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों, जैसे कि जमानत के अधिकार, अपील दाखिल करने की प्रक्रिया, पैरोल और फर्लो के नियम, और प्ली बार्गेनिंग की जानकारी दी गई। बंदियों के प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया। जिला जेल के अधिकारियों ने प्राधिकरण के प्रयासों की सराहना की।