रोहतक में 3,378 वाणिज्यिक वाहन मालिकों ने नहीं कराया पंजीकरण, डीसी ने किया परिवर्तन योजना का लाभ उठाने का आह्वान

पुराने ट्रक-बस बदलने पर 10 लाख रुपये तक के लाभ का प्रावधान

रोहतक में 3,378 वाणिज्यिक वाहन मालिकों ने नहीं कराया पंजीकरण, डीसी ने किया परिवर्तन योजना का लाभ उठाने का आह्वान

रोहतक, गिरीश सैनी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए शुरू की गई परिवर्तन योजना के तहत रोहतक में अब तक 922 चिन्हित वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण हुआ है, जबकि 3,378 वाहन मालिकों ने अभी पंजीकरण नहीं कराया है। उपायुक्त सतबीर सिंह ने पात्र वाहन मालिकों से पोर्टल पर पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठाने की अपील की है। एनसीआर में अब तक 30 हजार से अधिक वाहन मालिक पंजीकरण करा चुके हैं।

उपायुक्त ने कहा कि योजना के तहत पुराने ट्रक और बसों को बदलकर बीएस-6 मानकों वाले या इलेक्ट्रिक वाहन अपनाए जा सकते हैं। पात्रता और निर्धारित शर्तों के अनुसार नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में छूट, ऋण पर पांच प्रतिशत तक ब्याज सहायता और वाहन निर्माताओं की ओर से आठ प्रतिशत तक छूट का प्रावधान है। कुछ पात्र मामलों में 10 लाख रुपये तक के लाभ मिल सकते हैं।

उन्होंने बताया कि बीएस-1, बीएस-2 और बीएस-3 श्रेणी के पुराने वाणिज्यिक वाहन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बीएस-4 वाहनों के पात्र मालिक एनसीआर से बाहर वाहन बेच सकते हैं या योजना के तहत बदलाव के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। वाहन मालिक पोर्टल अथवा आरटीए कार्यालय से पात्रता और शर्तों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।