पराली जलाने पर रोहतक में तत्काल रोक, जिलाधीश ने आदेश जारी किए
रोहतक, गिरीश सैनी। जिलाधीश सतबीर सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में फसल अवशेष जलाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के तहत किसान खेतों में धान समेत अन्य फसलों के अवशेष (पराली) नहीं जला सकेंगे। प्रशासन ने यह कदम वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर उठाया है। जिलाधीश ने कहा कि फसल अवशेष जलाने से जहरीली गैसें और धुआं फैलता है, जिससे वायु गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ आमजन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इससे जीव-जंतुओं और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है।

Girish Saini

